विधानसभा चुनाव-2018 की आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस बार आचार संहिता में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। जिनकी विस्तृत जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईसी) की अधिकृत वेबसाइट पर ली जा सकती है। सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे।
आचार संहिता लगने के बाबजूद भी जनता से जुड़े सीधे काम जैसे बंटवारा, नामांतरण, जाति प्रमाण-पत्र, नक्शा स्वीकृति जैसे काम होते रहेंगे। पुलिस महकमा की जवाबदेही रहेगी कि वह आचार संहिता के दौरान बाहर से आने जाने वाले लोगों का ब्यौरा प्रत्येक लॉज, धर्मशाला, होटल आदि से रोजाना लें।
इन कामों के लिए रहेगी छूट, कुछ में परमिशन जरूरी
- शादी-ब्याह के दौरान आतिशबाजी करने, बारात निकालने सहित अन्य आयोजनों की परमिशन लेना होगी।
- दीपावली पर छोटे पटाखे, आतिशबाजी आदि का उपयोग कर सकेंगे। इस पर कोई रोक नहीं है।
- पारंपरिक आयोजन पहले की तरह ही होंगे, हालांकि इसकी सूचना प्रशासन को देना होगी।
- न्यायाधीश और सेना के अधिकारी, पुलिस, बैंकों के गार्ड और सुरक्षा के लिए बंदूक साथ रख सकेंगे।
- विशेष परिस्थितियों में देखते हुए निर्वाचन अधिकारी अन्य लोगों को भी छूट दे सकते हैं।
इन पर लगी रोक, सिर्फ जनहित के काम होंगे
- नए निर्माण कार्यों के भूमिपूजन-लोकार्पण पर पूरी तरह से रोक लग गई है।
- आयोग द्वारा कहा गया है कि जनहित के काम परमिशन से होंगे, हालांकि यह स्पष्ट होना शेष हैं।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
- हथियार थाने में करना होगा जमा। डीलर के पास जमा करने पर पावती थाने में देना हाेगी।
100 मिनट में होगी कार्रवाई
सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-2018 में इस बार सी विजिल एप का उपयोग किया जाएगा। यह नई चीज है। सी विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे और शिकायत का निराकरण 100 मिनिट में दर्ज होगा। इस एप पर कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों, आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना फोटो एवं वीडियो के साथ बिना अपनी पहचान उजागर किए भेज सकेगा।