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अदालत में शाम 6:30 के बाद रुकने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी

भोपाल: अदालत की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब शाम साढ़े छह बजे के बाद अदालत परिसर में रुकने वाले लोगो के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने इस संबंध में जो नोटिस जारी किया है वह परिसर में चस्पा किए गए हैं।

उनके मुताबिक ऐसी शिकायतें आई हैं कि न्यायालय के कई कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से न्यायालय कक्ष में लगे तालों की चाबियां बनवाकर अपने पास रखी हुई है, तथा वे अपनी सुविधानुसार देर रात तक न्यायालयों में बैठकर अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। न्यायालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्देश दिए।

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