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किसानों की कर्जमाफी के निर्देश जारी, किसानों का 12 दिसंबर तक का कर्ज माफ होगा

भोपाल:#FARMERS

किसानों की कर्जमाफी के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट से कर्जमाफी की योजना मंजूर होने के बाद सोमवार को कृषि विभाग ने यह निर्देश जारी किए। योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी।

सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक से दो लाख रुपए तक का फसल ऋण लेने वाले किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन पर 31 मार्च 2018 तक की स्थिति पर लोन था और 12 दिसंबर 2018 तक जिन्होंने उसे पूरा या आंशिक चुका दिया है।

5 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि किसानों का 1 अप्रैल 2007 से 12 दिसंबर 2018 तक का कर्ज माफ किया जाएगा। 26 जनवरी तक तीन तरह के फाॅर्म सभी राष्ट्रीयकृत, सहकारी और ग्रामीण बैंकों में उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 फरवरी तक ग्राम पंचायतों में ये फॉर्म बांटे जाएंगे। पहले 31 मार्च 2018 तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया था। ताजा फैसले से 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। हालांकि, आयकर भरने वाले किसानों (जिनके आय के दूसरे स्रोत भी हैं और टैक्स भरते हैं) का कर्ज माफ नहीं होगा।

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