भोपाल: जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रेन के रिजर्वेशन कोच से ट्रॉली बैग चोरी के मामले में फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 25 हर्जाना देने का आदेश दिया है।
शिवलोक फेस -2 निवासी एसएन सोनी ने डीआरएम के खिलाफ 27 मार्च 2017 को दायर परिवाद में बताया कि उन्होंने रेवांचल एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कराया। उन्हें बोगी नंबर एस 10 में 44 नंबर की सीट मिली थी। उन्होंने सीट के नीचे दो बैग और एक ट्रॉली बैग रख दिया। बीना स्टेशन के आगे उन्होंने सामान चेक किया तो पता चला कि ट्रॉली बैग नहीं था।
बैग में 82 हजार रुपए की कीमत का सामना था। टीसी के कहने पर जीआरपी थाना कटनी में एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि भोपाल व विदिशा स्टेशन से लोकल यात्री रिजर्वेशन बोगी में बैठ गए थे। रेलवे का पक्ष रखते हुए एडवोकेट राजीव जैन ने कहा कि यात्री ने सामान बुक नहीं कराया था, इसलिए यह परिवाद खारिज किया जाए। फोरम के अध्यक्ष आरके भावे और सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि रिजर्व बोगी में अनधिकृत व्यक्तियों के आने से ट्राली बैग चोरी हुआ।