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आधार से पैन जोड़ने की अवधि 6 महीने बढ़ी, 30 सितंबर तक कर सकेंगे लिंक

नई दिल्ली. सरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी। आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार को पैन से जोड़ना जरूरी है। ऐसा किए बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। माना जा रहा था कि जो पैन 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे वो अमान्य हो जाएंगे।

सीबीडीटी के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा।
26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।

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