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प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ माल्या की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज

लंदन. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (62) की प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने दिसंबर में माल्या के भारत प्रत्यर्पण की इजाजत दी थी। फरवरी में यूके के गृह विभाग ने भी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद माल्या ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। माल्या के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प है। इसमें 6 हफ्ते लग सकते हैं।

माल्या के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा के उल्लंघन का आरोप है। माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। उसकी किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंकों से लोन लिया था। माल्या 2016 में लंदन भाग गया। मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए) उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है।

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