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इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सुरेश सिंह भदौरिया की जमानत नामंजूर

भोपाल: विशेष अदालत ने पीएमटी 2012 मामले में जेल गए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सुरेश सिंह भदौरिया की जमानत नामंजूर कर दी है। व्यापमं मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने जमानत नामंजूर करते हुए लिखा है कि आरोपी सुरेश विचारण न्यायालय में उपस्थित होने से बचने के लिये सभी विधिक प्रयास विफल हाेने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी न्यायालय में उपस्थित होने में बचता रहा है।

भदौरिया के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई होने की शुरुआत के बाद ही अदालत में समर्पण किया है। आवेदक के फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भदौरिया के उपरोक्त कृत्य को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। न्यायाधीश ने लिखा है कि अब तक जो आरोपी इस मामले में फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस संबंध में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मामले के अनुसंधानकर्ता निरीक्षक गुरजिन्दर से कहा गया कि वे भगोड़े अभियुक्तगण के संबंध में धारा 82 एवं 83 की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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