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रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा

भोपाल : राजधानी की सीबीआई विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में गोरमी भिण्ड स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के तत्कालीन ब्रॉच मैनेजर को 6 माह कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने सुनाया। अभियोजन अनुसार घटना मार्च 2013 में ग्राम गोरमी जिला भिण्ड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में हुई थी।

स्थानीय निवासी राघवेन्द्र सिंह ने सीबीआई से शिकायत की थी कि उन्होंने अपने पिता और ताऊ के नाम पर केसीसी ऋण के लिए बैंक में आवेदन किया था। बैंक के ब्रॉच मैनेजर जितेन्द्र मुद्गल ने ऋण स्वीकृत किए जाने के लिए उनसे 6 हजार रुपए रिश्वत दिए जाने की मांग की थी। इसके लिए उसने अपने सहयोगी कमल सिंह गुर्जर को रिश्वत की राशि देने के लिए कहा था। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई कर रिश्वतखोर ब्रांच मैनेजर और उसके सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित ब्रांच मैनेजर जितेन्द्र के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया गया।

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