भोपाल: सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए।
इसमें साफ किया गया है कि इस वर्ष प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र में इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के जिन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां यह आरक्षण व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।
ये परिवार होंगे पात्र
ऐसे परिवार जिनकी सभी स्रोतों (वेतन, कृषि व व्यवसाय) से वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो।
पांच एकड़ से कम भूमि हो। (जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इसमें शामिल नहीं है।)
नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक और नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्गफीट से अधिक मकान अथवा फ्लैट न हों।