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राहुल गांधी को आरएसएस मानहानि मामले में 15 हजार रु. के मुचलके पर जमानत

मुंबई: कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने गुरुवार को 15000 रु. के मुचलके पर जमानत दे दी। यहां के संघ कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी का आरोप था कि राहुल ने गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर कहा कि जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर हमले किए जाते हैं। यहां तक कि उन्हें जान से मार दिया जाता है। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में बाइक से आए लोगों ने गौरी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

कोर्ट के बाहर राहुल से इस्तीफे पर सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा, मुझे जो कुछ कहना था, अपने पत्र में कह चुका हूं। मैं गरीब और किसान के साथ हूं और यह लड़ाई जारी रहेगी। यह विचारधारा की लड़ाई है। पिछले 5 साल जिस तरह लड़ाई लड़ी, आगे उससे 10 गुना ज्यादा ताकत से लड़ूंगा। मुझ पर आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है।


जोशी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ भी शिकायत की थी। इसके बाद मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल और येचुरी को समन जारी किया था, जबकि सोनिया और माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी थी।

शिकायत में जोशी ने कहा, राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर बयान दिया था कि जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर हमले किए जाते हैं और यहां तक की जान से मार दिया जाता है। इसी प्रकार सीताराम येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने गौरी की हत्या की। ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए संघ को बदनाम कर रहे हैं।

5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में बाइक सवार हमलावरों ने गौरी लंकेश पर उनके घर के बाहर हमला किया था। इस दौरान गोलियां लगने से पत्रकार की मौत हो गई थी। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उछला था और विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस मामले में उन्हें 6 जुलाई को पटना कोर्ट में हाजिर होना है। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसके अलावा मानहानि के अलग-अलग केस में उन्हें 9 और 12 जुलाई को अहमदाबाद, 24 तारीख को सूरत कोर्ट में पेश होना है।

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