नई दिल्ली/जबलपुर: सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की 15% सीटों को सामान्य कोटे में तब्दील करने के प्रकरणों पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने निजी मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिए।
पूर्व में मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि मॉपअप राउंड के बाद एनआरआई कोटे की जो सीटें रिक्त रहेंगी उन पर केवल एनआरआई छात्रों को ही एडमिशन दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि 15% एनआरआई कोटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रत्येक निजी कॉलेजों को आवंटित किया गया है।
उन्होंने दलील दी कि एनआरआई कोटा निजी मेडिकल कॉलेजों की आय का प्रमुख स्रोत है, जिसे सरकार सीधे तौर पर समाप्त नहीं कर सकती। 4 मई को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एनआरआई की रिक्त सीटों को सामान्य कोटे में तब्दील कर आवंटित करने कहा था।