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बीके कुठियाला 31 जुलाई तक हाजिर नहीं हुए तो संपत्ति कुर्क होगी

भोपाल: राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला के खिलाफ फरारी की घोषणा के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संजीव पांडे ने अपने आदेश में कहा कि यदि 31 जुलाई तक कुठियाला अदालत में हाजिर नहीं होते है तो उन्हें फरार घोषित कर उनकी संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी।

अदालत का आदेश

विशेष न्यायाधीश की अदालत में कुठियाला की हाजिरी की को लेकर धारा- 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता  का मामला पेश कर जांच एजेंसी ने बताया कि आर्थिक अनियमितताओं में आरोपी प्रो. बृजकिशोर कुठियाला पुत्र आरसी कुठियाला, अध्यक्ष हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् , पंचकुला , निवासी – मकान नंबर 0743 , सेक्टर 12 – ए , पंचकूला, चंडीगढ़ के विरूद्ध धारा 409 , 420 , 120 – बी भारतीय दंड विधान एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा – 6 मप्र लोकसेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत अनुसंधान लंबित है, परन्तु अभियुक्त फरार हो चुका है और गिरफ्तारी के काफी प्रयास करने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

अदालत ने लिखा है कि कुठियाला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अदम तामील वापस प्राप्त हुए है । वह नियत पते से फरार है और वारंट की तामीली से बचने के लिए  ने कुठियाला ने अपने आप को छिपा लिया है । अदालत ने लिखा है कि बृजकिशोर कुठियाला आवश्यक रूप से  31 अगस्त 2019 को न्यायालय में उपस्थित रहे। उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अनुपस्थित रहने की दशा में कुठियाला के स्वामित्व की चल- अचल संपत्ति को नियमानुसार कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी ।

सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत 

बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं के आरोपी पूर्व कुलपति प्रो. बीके कुठियाला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट जबलपुर ने सोमवार को खारिज कर दी। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कुठियाला समेत 20 लोगों पर एफआईआर

ईओडब्ल्यू ने विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं और नियम विरुद्ध नियुक्तियों के मामले में प्रो. कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिसकी की जांच की जा रही है। जांच के दायरे में प्रो. कुठियाला द्वारा खोले गए 1182 स्टडी सेंटर भी शामिल हैं।

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