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कुलभूषण को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के 12 दिन बाद मिलेगा कॉन्स्युलर एक्सेस

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह भारत के पूर्व नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस उपलब्ध कराएगी। पाक ने यह फैसला अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) के फैसले के 11 दिन बाद लिया। अब भारतीय राजनयिक शुक्रवार से जाधव से मिल सकेंगे। आईसीजे ने 21 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। साथ ही पाक से उसे कॉन्स्युलर एक्सेस देने की मांग की थी।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘‘हमें पाकिस्तान के कॉउन्सलर एक्सेस के प्रस्ताव मिला है। हम विचार करने के बाद जवाब देंगे। हम इस प्रस्ताव का मुल्यांकन आईसीजे के फैसले के मुताबिक करेंगे। साथ ही इस मामले पर पाकिस्तान से कूटनीतिक तरीके से बात करेंगे।’’

भारत ने फैसले के बाद ही जताई थी कॉन्स्युलर एक्सेस मिलने की उम्मीद

आईसीजे के फैसले के अगले दिन को पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था, “आईसीजे के फैसले के तहत कमांडर कुलभूषण जाधव को विएना कन्वेंशन के आर्टिकल-36 के तहत कॉन्स्युलर एक्सेस से जुड़े उनके अधिकार समझा दिए गए हैं। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाक अपने कानून के मुताबिक ही कुलभूषण को कॉन्स्युलर एक्सेस मुहैया कराएगा। इसके लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं।”

आईसीजे के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी।

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