भोपाल : राज्य सरकार ने सभी तरह के बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर राहत दी है। इसके बाद एक यूनिट भी ज्यादा बिजली का उपयोग करने पर पूरा चार्ज देना हाेगा। यानी 150 यूनिट बिजली का उपयोग करने पर बिल 385 रुपए आएगा। इसके बाद एक यूनिट भी बढ़ी तो बिल तय दर के हिसाब से सीधे करीब 900 रुपए हो जाएगा। वहीं 200 यूनिट पर आंकड़ा 1501 और 300 यूनिट पर 2166 रुपए चला जाएगा। कैबिनेट ने सोमवार को इंदिरा गृह ज्योति योजना को मंजूरी दे दी। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का दावा है कि इससे प्रदेश के 1 करोड़ 1 लाख उपभोक्ता लाभांवित होंगे। इस योजना के लागू होने से सरकार पर 2623 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत दी जाने वाली सभी योजनाओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना में शामिल किए जाने को भी मंजूरी दे दी। इससे अब तक गरीबों को हर महीने 30 यूनिट बिजली पर राहत दी जाती थी, जिसे घटाकर 25 यूनिट कर दिया है और उनसे चार महीने में 100 यूनिट बिजली के 100 रुपए लिए जाएंगे।
इंदिरा गृह ज्योति योजना में यह है बिजली का गणित : प्रदेश में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 1 करोड़ 50 लाख है जिसमें से इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1 करोड़ उपभोक्ता लाभांवित होंगे। उन्हें पहली 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जाएगी। इसके बाद 100 से 150 यूनिट बिजली पर सामान्य दर से बिजली का बिल लिया जाएगा और अधिकतम बिल 385 रुपए लिया जाएगा। यह लाभ 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन इसके बाद ऐसे 50 लाख उपभोक्ता जो 151 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं उन्हें बिजली का झटका लगेगा और न्यूनतम 151 से 200 यूनिट पर 1501 रुपए और 350 यूनिट पर 2875 रुपए तक बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा।
बिजली के बिल अभी भी मार रहे हैं करंट – सिंघार : वन मंत्री उमंग सिंघार का कहना था कि लोगों के अभी भी बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। अब तक उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए जो समितियां गठित की गई हैं, उनके पास किसी तरह के अधिकार नहीं है। इसलिए जरूरत है कि इन समितियों को अधिकार संपन्न बनाया जाए। इस पर ऊर्जा मंत्री ने समितियों को बिजली बिलों में सुधार किए जाने के पर्याप्त अधिकार दिए जाने का आश्वासन दिया। इसके आदेश जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे।
अनुसूचित जनजाति साहूकार अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 को मंजूरी : कैबिनेट ने साहूकारों द्वारा प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति ब्लाक में आदिवासियों को ज्यादा ब्याज पर कर्ज देने पर रोक लगाने के लिए अनुसूचित जनजाति साहूकार अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 के लिए स्वीकृति दे दी। इसके तहत अब साहूकारों को लाइसेंस शुल्क 5000 रुपए जमा करना होगा। बगैर लाइसेंस कर्ज देने पर सजा 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल किए जाने का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने इस अधिनियम को प्रदेश भर में लागू करने की बात कही।
ऐसे लगेगा झटका… 150 यूनिट के बाद बढ़ता जाएगा बिल
- पहले 50 यूनिट 4.05 रुपए प्रति यूनिट 60 रुपए एनर्जी चार्ज
- 51 से 150 यूनिट 4.95 रुपए प्रति यूनिट 100 रुपए एनर्जी चार्ज
- 151 से 300 यूनिट 6.30 रुपए प्रति यूनिट (एनर्जी चार्ज नहीं)
- 300 यूनिट से ज्यादा, 6.50 रु. प्रति यूनिट बिजली
ऐसे आएगा आपका बिल
70 यूनिट100 रुपए
100 यूनिट100 रुपए
125 यूनिट243 रुपए
150 यूनिट385 रुपए
200 यूनिट1501 रुपए
300 यूनिट2166 रुपए
350 यूनिट2875 रुपए
मंत्री बोले- योजना में पात्रता 200 यूनिट तक की जाए : इंदिरा गृह ज्योति योजना में उपभोक्ताओं को राहत दिए जाने को जनसंपर्क मंत्री मंत्री पीसी शर्मा और खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नाकाफी बताया। शर्मा का कहना था कि उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक राहत दी जाती तो इससे बड़े वर्ग को फायदा होता। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि वचन पत्र में तो 100 यूनिट बिजली पर राहत देने का वादा था, लेकिन इसे बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। मंत्रियों के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आगे इन सुझावों पर विचार किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले… अब 40 साल की उम्र तक सीधी भर्ती
- अब सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष होगी। इसके लिए अभ्यर्थी का प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी होगा।
- मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे सभी मदरसों, जिन्हें भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा अनुशंसा की गई है अथवा की जाएगी। उन्हें मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ मिलेगा।
- मुख्य सचिव कार्यालय में सेवानिवृत्त उप सचिव एससी रामसरिया की संविदा नियुक्ति को मंजूरी।