भोपाल: प्लास्टिक की बोतलों का महंगा पानी होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिक सर्व नहीं कर पाएंगे। प्रदेश भर में हर साल हजारों टन कचरा सिर्फ प्लास्टिक का ही निकलता है। प्लास्टिक का 50 फीसदी कचरा सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्लास्टिक की बॉटल्स भी शामिल हैं। इसी लगातार बढ़ रहे कचरे को रोकने के लिए फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआईए) द्वारा हाल ही में ये आदेश जारी किया है।
इसके तहत होटल्स और रेस्टोरेंट्स में प्लास्टिक की बॉटल्स में सील बंद पानी सर्व करने पर रोक लगाई गई है। वहीं, सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स को पेपर सील्ड रि-यूजेबल ग्लास की बॉटल्स में पानी ग्राहकों को देना होगा। इस आदेश से जहां पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। वहीं, सील्ड पानी के नाम पर ग्राहकों से होने वाली लूट से भी राहत मिलेगी।
- होटल में ही साफ पानी और बॉटलिंग सिस्टम लगाने का करना होगा प्रबंध
- आदेश के अनुसार होटल प्रबंधनों को अपने परिसर में ही पीने के पानी का बॉटलिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
- कांच की बॉटल्स में कागज की सील से बंद बोतलों में पानी दिया जाएगा।
- यह ग्राहकों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगा। इसे ग्राहक अपने घर नहीं ले कर जा सकेंगे।
- इन सील बंद बोतलों का पैकिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड नियम, 2011 के शेड्यूल 4 के मुताबिक सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रख कर होगी।
- इन बोतलों को पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा।
- सर्व किया जाने वाला पानी बीआईएस के विशेष उल्लेख is 10500: 2012 के मुताबिक होगा।