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यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सचिव और विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने भोपाल तथा इंदौर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निरंतर अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही अभियान की मासिक रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के लिये भी कहा है।

विशेष पुलिस महानिदेशक श्री शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी गठित समिति के निर्देशानुसार वर्ष 2020 तक सड़क‍दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिये कहा है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चलाने, तीन सवारी के साथ दुपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने से दुर्घटनाओं में इजाफा होता है। इसी के साथ वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने, लालबत्ती का उल्लघंन करने, ओव्हर लोडिंग की हालत में सवारी यान/ माल वाहक यान चलाने, विपरीत मार्ग में वाहन चलाने और माल वाहक में सवारी को ले जाने से भी दुर्घटनाएँ घटती हैं। श्री शर्मा ने वाहन चालकों की इन गतिविधियों को रोकने के लिये सघन प्रयास करने के निर्देश दिये हैं।

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सचिव श्री शर्मा द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर घटित दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की तुलना में ग्रामीण/देहात और अन्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। इन दुर्घटनाओं में वाहन मालिक, ड्रायवर और परिचालक जिम्मेदार होते है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में 19 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँराष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), 27 प्रतिशत राज्य राजमार्ग (एसएच) और 54 प्रतिशत अन्य सड़क मार्गों पर घटित हुई हैं। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या में 24 प्रतिशत एनएच, 30 प्रतिशत एसएच तथा 46 प्रतिशत अन्य मार्गों पर घटित हुई है।

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