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आयकर देने वालों को रिटर्न जमा करने के लिए इस बार 21 दिन मिलेंगे

भोपाल : आयकर देने वालों को रिटर्न जमा करने के लिए इस बार 21 दिन मिलेंगे। पहले 31 दिन मिलते थे। इसका कारण है कि संस्थानों और कंपनियों के संचालकों को फार्म-16 जारी करने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। पहले 10 जून तक फार्म-16 जारी करने को कहा जाता था। आयकरदाताओं को रिटर्न फाइल जमा करने के लिए 31 जुलाई तक समय मिलता था। इस बार 11 जुलाई से 31 जुलाई तक ही समय उन्हें मिल पाएगा।

फार्म-16 नहीं देने पर हर दिन 100 रुपए जुर्माना
10 जुलाई तक फार्म-16 जारी नहीं करने पर प्रत्येक संस्था के संचालकों या फिर टैक्स काटने वालों पर हर दिन के हिसाब से सौ-सौ रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसकी जानकारी पहले ही आयकर विभाग ने सभी डीडीओ को दे दी थी। आयकर विभाग की वेबसाइट www.tdscpc.gov.in से डीटीएस और टीसीएस के फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। डीडीओ फार्म को मेन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अनुसार जानकारी लेकर रिटर्न फाइल जमा कर सकेंगे।

यह जानकारी देनी होगी: हर महीने मिले वेतन के बारे में बताना होगा। अन्य स्रोतों से होने वाली आय की देनी होगी जानकारी। टैक्स में छूट के लिए साक्ष्य के साथ निवेशों की जानकारी देनी होगी। मकान के लिए ऋण लिया है तो उसके ब्याज का प्रमाण पत्र देना होगा। लाटरी से मिली हुई राशि, जिसमें टीडीएस नहीं कटा है, बताना होगा। मकान, जमीन या खेत के बेचने से हुई आय के बारे में बताना होगा।

यह सावधानी बरतनी होगी
डीडीओ से सीधे फार्म-16 ना लें।
विभागीय वेबसाइट ट्रेसेस से फार्म डाउनलोड करें।
पेनाल्टी से बचने के लिए 10 जुलाई तक फार्म-16 ले लें।
31 जुलाई के पहले हर हाल में रिटर्न जमा करना होगा।
फार्म-16 का फार्म 26-एएस में दिखना अनिवार्य है।
मंथली कटने वाली राशि की भी जांच कर सकते हैं।

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