भोपाल: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सभी पदों पर नियुक्ति की आयु सीमा फिर से 40 वर्ष कर दी गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही उस आदेश का प्रभाव खत्म हो गया है, जिसमें मप्र के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष कर दी गई थी।
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष
लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए होने वाली नियुक्ति के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच तय की गई है। ये भर्तियां विभागीय स्तर पर की जाती हैं। दोनों ही प्रकार की भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन और महिलाओं को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी उनके लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
कैबिनेट आज; 27% होगा ओबीसी आरक्षण
प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक पर शुक्रवार को कैबिनेट की मुहर लग सकती है। मप्र लोक सेवा संशोधन विधेयक कैबिनेट में लाया जा रहा है। बैठक में नि:शुल्क गणवेश प्रदाय योजना के तहत विद्यार्थियों को सीधे राशि देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि इस बार पहली से आठवीं तक के 65 लाख छात्र-छात्राओं की यूनिफॉर्म सिल नहीं पाई है। इस वजह से उन्हें नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए नकद राशि दी जानी है।
ये प्रस्ताव भी आएंगे
बैठक में मप्र मोटरयान कराधान विधेयक के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसके तहत बाइक-कार सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों की श्रेणी के अनुसार शुल्क रहेगा। इसी के साथ नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित एएनएम की नियुक्ति की अनुमति पर भी प्रस्ताव आएगा।