सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत दे दी। हालांकि वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मामले में 24 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। चिदंबरम ने 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
#BREAKING – Former Finance Minister P Chidambaram gets bail in the CBI’s case in the INX Media case. pic.twitter.com/7xjWl4cBug
— News18 (@CNNnews18) October 22, 2019
जस्टिस आर. भानुमति की अगुआई वाली बेंच ने चिदंबरम को देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर चिदंबरम की किसी और मामले में जरूरत न हों तो उन्हें रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को रद्द किया है।
सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस निर्णय प्रक्रिया में कई सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, जिनमें से एक का नाम सीबीआई चार्जशीट में हो सकता है। हालांकि, इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के करीबी माने जा रहे इस अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट में इंद्राणी सरकारी गवाह हो सकती हैं। फिलहाल, वे बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं।
आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 अक्टूबर को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से करीब दो घंटे पूछताछ की थी। विशेष अदालत से अनुमति मिलने पर ईडी की तिहाड़ जेल पहुंची थी। पूछताछ के बाद चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया गया था।