जम्मू: बहुचर्चित कठुआ मामले में मंगलवार को नया मोड़ आया। इस मामले में जांच करने वाले विशेष जांच दल (SIT) के सदस्यों पर एफआईआर करने के आदेश हुए हैं। दल में 6 सदस्य हैं। यह आदेश जम्मू के सिटी जज ने दिया है। एसआईटी के सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले की जांच के दौरान फर्जी गवाह तैयार किए और उन्हें अवैधानिक रूप से कस्टडी में रखा। साथ ही गवाहों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी प्रताडि़त किया गया। अदालत ने इन आरोपों के चलते विशेष जांच दल के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते अब कोर्ट ने SSP जम्मू को मामला दर्ज करके 7 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
कठुआ केस में एसआईटी ने नीरज शर्मा, सचिन शर्मा और साहिल शर्मा नाम के लोगों को साक्ष्य बनाया था। इन तीनों ने जम्मू के सिटी जज की अदालत में एक अर्जी दायर करते हुए एसआईटी के सदस्य एवं पूर्व SSP आरके जाला, अतिरिक्त क्राइम ब्रांच अधीक्षक पीरजादा नावेद, क्राइम ब्रांच डीएसपी शितांबरी शर्मा, नासिर हुसैन, उरफान वानी एवं केवल किशोर के विरु्ध एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। इन सदस्योंं पर आरोप है कि इन्होंने जांच के दौरान गवाहों को विशाल जंगोत्रा के खिलाफ झूठा बयान देने पर विवश किया। उन्हें अवैधानिक रूप से कस्टडी में रखते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से यातना भी दी।