नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को निर्भया के चारों गुनहगारों का डेथ वाॅरंट जारी कर दिया। जज ने कहा कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे सभी दोषियों को फांसी दी जाएगी। दोषी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के पास डेथ वाॅरंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। अदालत के फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि बेटी को इंसाफ मिल गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों की फांसी देश की महिलाओं को ताकत देगी। फैसले से लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत हुआ।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुनवाई के दौरान जज ने दोषियों से पूछा कि क्या जेल प्रशासन ने आपको नोटिस दिया था? इस पर सबने कहा कि हमें नोटिस दिया गया। दोषी अक्षय ने जज से बोलने की इजाजत मांगी और मीडिया पर खबरें लीक करने का आरोप लगाया। इसके बाद मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया गया। अक्षय ने कहा कि हम सभी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। दोषियों के वकील ने भी अदालत से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। लेकिन, सरकारी वकील ने दलील दी कि यह केवल मामले को लंबा खींचने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये याचिका 2018 से लंबित है और बचाव पक्ष यह नहीं कह सकता कि उन्हें मौका नहीं मिला।
2012 Delhi gangrape case:A Delhi court issues death warrant against all 4 convicts. pic.twitter.com/w1x1hNihZM
— ANI (@ANI) January 7, 2020
डेथ वाॅरंट को ब्लैक वाॅरंट भी कहते हैं। इसमें फॉर्म नंबर-42 होता है, जिसमें फांसी का समय, जगह और तारीख का जिक्र होता है। इसमें फांसी पाने वाले सभी अपराधियों के नाम भी लिखे जाते हैं। इसमें ये भी लिखा होता है कि अपराधियों को फांसी पर तब तक लटकाया जाएगा, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। डेथ वाॅरंट जारी होने पर दोषियों को इसके खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त मिलता है। अपील हाईकोर्ट में करनी होगी। अगर अपील नहीं की तो 14 दिन बाद दोषियों को फांसी दे दी जाएगी।