चुनाव आयोग ने शनिवार को आचार संहिता लागू होने से पहले चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए गए देशभर के राजनीतिक दलों से संबद्ध उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इसमें संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को 2020 तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया था।
मामला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) मप्र की जानकारी में आया तो उन्होंने आयोग को इस सुधारने के लिए कहा। देर रात तक इस सूची से मिश्रा का नाम हटा दिया गया। सीईओ वीएल कांताराव ने बताया कि चूंकि मिश्रा के मामले में कोर्ट का स्टे है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। वे चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें कोई रोक नहीं है।