ग्वालियर : नंबर प्लेट पर एडवोकेट लिखे होने के कारण आरटीओ अमले ने शनिवार को एक वकील की कार रोक ली और चालान कराने को कहा। इस पर वकील अशोक खेड़कर ने एआरटीओ से कहा कि नंबर प्लेट पर लिखा एडवोकेट वे हटवा लेंगे, लेकिन अभी जाने दें। लेकिन एअारटीओ रिंकू शर्मा ने 500 रुपए का चालान कटवाने की बात की। इस दौरान चालान कटवाने की कार्रवाई चल रही थी, तभी आकाशवाणी तिराहे की तरफ से एमपी 04 सीएच 1878 नंबर की स्कार्पियो कार मेला मैदान की तरफ जा रही थी।
एंबुलेंस में सवारी ले जाते पकड़ा: बिना नंबर प्लेट के एंबुलेंस में सवारी बैठाकर ले जाने पर इसे आरटीओ अमले ने रोक लिया। इस वाहन में महिलाएं बैठी थीं। दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि उक्त कार एमपी 30 बीसी 0582 का रजिस्ट्रेशन एंबुलेंस वाहन के तौर पर आरटीओ में नहीं है। इस पर एआरटीओ ने इस कार को जब्त कर लिया। एमपी 02- 2811 कार में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. आनंद बड़ौनिया जा रहे थे।
इस कार की नंबर प्लेट पर मप्र शासन लिखा था। इसके चलते कार का चालान करने की कार्रवाई आरटीओ अमले ने शुरू कर दी। इस पर डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि वे कार मौके पर ही छोड़कर जा रहे हैं, अाप जब्ती की पावती दे दें। कार चालक वीके कटारे ने चालान कटवा लिया। इस दौरान उन्होंने जनपद पंचायत घाटीगांव के सीईओ अशोक शर्मा को कार लेकर बुला लिया। इस कार के पीछे की नंबर प्लेट गायब थी, जिसके चलते इस कार का भी चालान किया गया। परिवहन विभाग ने 40 वाहनों का 20 हजार रुपए का चालान किया।