New Delhi : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत की एयरस्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने एक्शन लिया. भारत ने पाकिस्तान के एक्शन का कड़ा जवाब दिया और उनके लड़ाकू विमान को मार गिराया. हालांकि, इस कार्रवाई में भारत का एक मिग विमान ध्वस्त हो गया है और हमारा एक पायलट लापता है. पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय पायलट उनकी हिरासत में है, हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में रवीश कुमार के साथ एयर वाइस मार्शल आर. जी. के कपूर भी मौजूद रहे.
MEA spokesperson and Air Vice Marshal RGK Kapoor address media in Delhi pic.twitter.com/0RGtbUu7VB
— ANI (@ANI) February 27, 2019
#WATCH Raveesh Kumar, MEA: One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by Indian Air Force. In this engagement, we have lost one MiG 21. Pilot is missing in action. Pakistan claims he is in their custody. We are ascertaining the facts. pic.twitter.com/Bm0nVChuzF
— ANI (@ANI) February 27, 2019
युद्ध बंदियों के लिए नियम
अंतरराष्ट्रीय जिनेवा संधि में युद्धबंदियों को लेकर नियम बनाए गए हैं. इसके तहत युद्धबंदियों को डराने-धमकाने का काम या उनका अपमान नहीं किया जा सकता. युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा भी नहीं करना है.
जिनेवा संधि के मुताबिक, युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जाएगा या फिर युद्ध के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा. पकड़े जाने पर युद्धबंदियों को अपना नाम, सैन्य पद और नंबर बताने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, दुनिया के कुछ देशों ने जिनेवा संधि का उल्लंघन भी किया है. जिनेवा संधि का आमतौर पर मतलब दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में तैयार किए गई संधियों और नियमों से है. इसका मुख्य मकसद युद्ध के वक्त इंसानी मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना था.