मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के संबंध में पत्र लिखा है। श्री राव ने कहा है कि संहिता के अनुसार अप्रमाणित आरोप नहीं लगाये, व्यक्तिगत लांछन, जातिगत/वर्गगत या धार्मिक आधार पर आरोप न लगाये। आपत्तिजनक भाषा अथवा शब्दावली का प्रयोग और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या आचरण नहीं हो।
श्री कांता राव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग उम्मीद करता है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल और अभ्यर्थी चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान आचरण के उच्च मानकों का पालन करेंगे जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो सके।