नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अप्रैल को वर्धा महाराष्ट्र में हुई चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। दरअसल सिलचर आसाम से कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चुनावी भाषणों से नफरत फैला रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सांसद देव ने याचिका में कहा था कि वर्धा महाराष्ट्र में हुई रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग सांसद सुष्मिता देव की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र था। सांसद सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।
सांसद का आरोप- चुनाव आयोग का रवैया भेदभावपूर्ण
सांसद देव का आरोप है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ आई शिकायतों पर चुनाव आयोग का भेदभावपूर्ण रवैया चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर सवालिया निशान खड़े करता है। याचिका में ऐसे कई मौकों का उल्लेख किया गया है, जिनमें मोदी और शाह के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है।